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Q. 7. अगर कोई कस्टमर अपना PIN भूल जाता है या अगर कार्ड ATM में फंस जाता है, तो कस्टमर को क्या करना चाहिए??
Ans7.ग्राहक कार्ड जारी करने वाले बैंक से संपर्क कर सकता है और नए पिन के लिए आवेदन कर सकता है या नया कार्ड जारी करवा सकता है.
उत्तर 8 कस्टमर नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से या हमारे CUB-कस्टमर केयर सपोर्ट (24*7) से संपर्क करके ATM कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं
प्र. 9 क्या कार्ड से एक दिन में नकद निकालने की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा है??
Ans9. हां. कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा मोटे तौर पर निकासी की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं. यह सीमा संबंधित एटीएम स्थानों पर प्रदर्शित की जाती है.
प्र.10 अन्य बैंक के ATM से, ATM ट्रांजैक्शन पूरा न होने पर अगर अकाउंट से पैसे डेबिट होते हैं, तो कस्टमर को क्या करना चाहिए??
उ. 10 कस्टमर को कार्ड जारी करने वाले बैंक में जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करनी चाहिए. अगर ट्रांजैक्शन अन्य बैंक के ATM से किया गया हो, तो भी यही प्रक्रिया करनी होगी
Q. 11 क्या प्रश्न संख्या 10 में दर्शाए गए असफल एटीएम ट्रांज़ैक्शन को ग्राहक के अकाउंट में दोबारा क्रेडिट करने के लिए क्या कार्ड जारी करने वाले बैंक के पास कोई समय सीमा होती है?
उ. 11 RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को कस्टमर के अकाउंट को दोबारा क्रेडिट करके, कस्टमर की शिकायत का निवारण, शिकायत दर्ज होने की तिथि से 7 कार्य दिवस के अंदर करना अनिवार्य है.
प्र. 12 7 कार्य दिवस से अधिक समय लगने पर क्या कस्टमर को कोई क्षतिपूर्ति की जाएगी??
उ 12 हां. 1जुलाई, 2011 से प्रभावी, 7 कार्य दिवस से अधिक समय लगने पर, बैंक को कस्टमर को ₹100/- प्रति दिन के हिसाब से भुगतान करना होगा. कस्टमर द्वारा कोई क्लेम किए बिना ही, बैंक को क्षतिपूर्ति कस्टमर के अकाउंट में जमा करनी होगी. अगर शिकायत ट्रांजैक्शन के 30 दिन के अंदर नहीं की जाती है, तो कस्टमर, अपनी शिकायत के निवारण में हुई देरी के लिए किसी भी क्षतिपूर्ति के पात्र नहीं है.
प्र. 13. अगर निर्धारित समय के अंदर बैंक द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, तो कस्टमर को क्या करना चाहिए??
उ 13. ऐसी स्थिति में कस्टमर लोकल बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास दोबारा जा सकता है.
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अंतिम अपडेट: 01-09-2022, 12:12:57 PM