City Union Bank has been honoured with 7 prestigious awards for FY23-24 for second year in a row at the 20th Banking Technology Conference, Expo & Citations, 2024
IBA Awards @20th Banking Technology Conference, Expo & Citations 2024
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हमें यहां लिखें: customercare@cityunionbank.com
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सिटी यूनियन बैंक अपने रिटेल और कॉर्पोरेट ग्राहकों को अपनी आय और अन्य प्रत्यक्ष टैक्स भुगतान करने का एक सुरक्षित और सुरक्षित तरीका प्रदान करता है. सिटी यूनियन बैंक की ऑनलाइन टैक्स भुगतान सुविधा आपको इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्रोत पर काटे गए टैक्स (TDS), स्रोत पर एकत्र किए गए टैक्स (TCS) आदि का भुगतान करने की अनुमति देती है. ऑनलाइन टैक्स भुगतान के लाभों में भुगतान की आसानी, 24*7*365 आधार पर सेवा की उपलब्धता, टैक्सपेयर द्वारा कागजी चालान जमा करने की झंझट से छुटकारा और साइबर रसीद के रूप में भुगतान का तुरंत कन्फर्मेशन मिलना शामिल हैं.
टैक्स का प्रकार | Locations | टैक्स का प्रकार जिसे भुगतान किया जा सकता है |
---|---|---|
Direct Tax | All India | Tax deducted at Source (TDS) Tax Collected at Source (TCS) Income Tax Corporation Tax Wealth Tax Dividend Distribution Tax Security Transaction Tax Hotel Receipts Tax Estate Duty Interest Tax Expenditure Tax / Other direct taxes and Gift Tax, Fringe Benefits Tax Banking Cash Transaction Tax |
हमारा बैंक इनकम टैक्स भुगतान के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से भुगतान की सुविधा प्रदान करता है. कस्टमर अपने इनकम टैक्स भुगतान का भुगतान करने के तरीके निम्नलिखित हैं
ई-भुगतान (ऑनलाइन)
शाखाओं में काउंटर पर (ऑफलाइन)
यह मोड कस्टमर को हमारी ब्रांच के माध्यम से अपने इनकम टैक्स भुगतान का भुगतान करने की अनुमति देता है. यहां यात्रा इनकम टैक्स पोर्टल से शुरू होती है और ब्रांच में समाप्त होती है. ब्रांच में तीन भुगतान माध्यम की अनुमति है.
उपरोक्त भुगतान माध्यमों के लिए, कस्टमर अपने चालान के साथ ब्रांच में जाते हैं. चालान मोड (कैश/चेक या डीडी) के आधार पर भुगतान प्रोसेस किया जाना चाहिए. रसीदें तुरंत अपने बैंक चेक और कैश मोड के लिए जनरेट की जा सकती हैं. डीडी और अन्य बैंक चेक के लिए, इंस्ट्रूमेंट की वसूली के अधीन रसीद जनरेट की जाएगी
भुगतान के किसी भी तरीके के लिए अधिकतम सीमा रु. 10,000/- प्रति चालान
अंतिम अपडेट: 19-09-2023, 01:37:07 PM