2.5) लोकल/आउटस्टेशन चेक की खरीद:

बैंक अपने विवेक पर, कस्टमर के विशिष्ट अनुरोध या पूर्व व्यवस्था के अनुसार कलेक्शन के लिए निर्धारित लोकल/आउटस्टेशन चेक खरीद सकता है. अकाउंट के संतोषजनक आचरण के अलावा, चेक की ड्रॉयर की स्टैंडिंग पर भी चेक खरीदते समय विचार किया जाएगा. हालांकि, उनके स्थानीय चेक की खरीद और विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में मौजूदा सामान्य सुरक्षा उपायों का पालन किया जाता है.

2.6) अकाउंट पेयी चेक का कलेक्शन- थर्ड पार्टी अकाउंट में आय जमा करने पर प्रतिबंध:

बैंक समय-समय पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन करेगा.

3) लोकल/आउटस्टेशन चेक/इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन के लिए समय सीमा:

क्रेडिट का भुगतान करने के लिए प्रस्तुत लोकल चेक की क्लियरिंग फंड के सेटलमेंट की तिथि पर की जाएगी और अकाउंट होल्डर को उस सेंटर में रिटर्न के साफ मानदंडों के अनुसार फंड निकालने की अनुमति दी जाएगी..

देश के भीतर सेंटर में कलेक्शन के लिए भेजे गए चेक और अन्य इंस्ट्रुमेंट के लिए, निम्नलिखित समय मानदंड लागू किए जाएंगे

a) चार प्रमुख मेट्रो सेंटर (नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई) में मौजूद चेक और अन्य तीन सेंटर में से किसी पर देय है : अधिकतम 7 दिनों की अवधि.

b) मेट्रो सेंटर और स्टेट कैपिटल (उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम के अलावा): अधिकतम 10 दिनों की अवधि

c)In all other Centres : Maximum period of 14 days.

d) विदेशों में डाले गए चेक: ऐसे इंस्ट्रूमेंट को 'सर्वश्रेष्ठ कोशिशों' के आधार पर कलेक्शन के लिए स्वीकार किया जाता है. बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होता है कि इंस्ट्रूमेंट फॉरेन करेंसी में हों और भारत के बाहर देय हों साथ ही जल्दी और कुशल तरीके से कलेक्ट किए जाते हों. इसके लिए, बैंक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के जल्द कलेक्शन हेतु उन देशों में संबंधित बैंकों के साथ कलेक्शन की विशेष व्यवस्था कर सकता है. बैंक संबंधित देशों के साथ लागू 'कूलिंग पीरियड्स' को ध्यान में रखते हुए, संबंधित बैंक के 'नोस्ट्रो अकाउंट' में आय की वास्तविक क्रेडिट के आधार पर पार्टी को क्रेडिट देगा. देश/लोकेशन का विशिष्ट समय मानदंड जहां भी निर्धारित किया जाएगा, विदेशी मुद्रा उपकरणों के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और कलेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट स्वीकार करते समय कस्टमर को बताया जाएगा.

उपरोक्त समय मानदंड इस बात पर लागू होते हैं कि बैंक की स्वयं की ब्रांच या अन्य बैंकों की ब्रांच पर चेक/इंस्ट्रुमेंट ड्रॉ किए गए हैं या नहीं

जब भी चेक/उपकरण अमान्य होते हैं, तो उसे उचित प्राप्ति पर रिटर्न होने के 48 घंटों के भीतर ड्रॉ करने वाले की ब्रांच में जमा किए गए रिटर्न मेमो के साथ कस्टमर को डिलीवर किया जाएगा. आउटस्टेशन चेक के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी

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अंतिम अपडेट: 01-09-2022, 10:43:43 AM

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