City Union Bank has been honoured with 7 prestigious awards for FY23-24 for second year in a row at the 20th Banking Technology Conference, Expo & Citations, 2024
IBA Awards @20th Banking Technology Conference, Expo & Citations 2024
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बैंक की क्षतिपूर्ति पॉलिसी के हिस्से के रूप में, अगर नीचे दी गई समयावधि के बाद क्रेडिट देने में देरी हो रही है, तो बैंक अपने कस्टमर को 3.a, b और c के तहत कलेक्शन इंस्ट्रुमेंट पर ब्याज का भुगतान करेगा. ऐसे ब्याज का भुगतान सभी प्रकार के अकाउंट में कस्टमर की मांग के बिना किया जाएगा. देर से हुए कलेक्शन पर ब्याज़ का भुगतान करने के उद्देश्य से बैंक, अपनी ब्रांच या अन्य बैंकों पर प्राप्त इंस्ट्रुमेंट के बीच कोई अंतर नहीं करेगा. देरी से हुए कलेक्शन के लिए ब्याज़ का भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा:
क) 7/10/14 दिनों से अधिक देरी की अवधि के लिए सेविंग बैंक की दर आउटस्टेशन चेक कलेक्शन में हो सकती है.
b) अगर देरी 14 दिनों से अधिक है, तब संबंधित अवधि के लिए टर्म डिपॉजिट पर लागू ब्याज का भुगतान किया जाएगा.
ग) असाधारण देरी के मामले में, यानी 90 दिनों से अधिक की देरी के लिए भुगतान संबंधित टर्म डिपॉजिट दर से 2% ऊपर की दर पर किया जाएगा.
d) अगर कलेक्शन के तहत चेक की आय कस्टमर के ओवरड्राफ्ट/लोन अकाउंट में जमा की जानी थी, तो ब्याज़ का भुगतान लोन अकाउंट पर लागू दर से किया जाएगा.
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऊपर दिए गए अनुसार ब्याज भुगतान केवल भारत के भीतर कलेक्शन के लिए भेजे गए इंस्ट्रूमेंट के लिए लागू होगा
बैंक की शाखा में या क्लियरिंग प्रक्रिया में या ट्रांजिट में खोए कलेक्शन के लिए स्वीकृत चेक या इंस्ट्रूमेंट के नुकसान के बारे में पता चलते ही बैंक इसे अकाउंट होल्ड के नोटिस में लाएगा ताकि अकाउंट होल्डर ड्रॉअर को रिकॉर्ड स्टॉप पेमेंट के लिए सूचित कर सकें, इस बात का भी ध्यान रखें कि उसके द्वारा जारी किए गए खोए हुए चेक की राशि को नॉन-क्रेडिट के कारण अस्वीकार न करें. बैंक चेक के ड्रॉयर से डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट प्राप्त करने के लिए कस्टमर को सभी सहायता प्रदान करेगा.
बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार, बैंक निम्नलिखित तरीके से अकाउंट होल्डर को ट्रांजिट में खोए इंस्ट्रूमेंट के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगा:
क) यदि कस्टमर को इंस्ट्रूमेंट के नुकसान के बारे में सूचना कलेक्शन के निर्धारित समय सीमा के बाद दी जाती है (7/10/14 दिन जैसा भी मामला हो) तो ब्याज की राशि का भुगतान उपरोक्त दरों पर निर्धारित कलेक्शन अवधि से अधिक समय के लिए किया जाएगा.
ख) इसके अलावा, बैंक डिपॉजिट अकाउंट के लिए सेविंग बैंक की दर पर 15 दिनों की अधिक अवधि के लिए चेक की राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा और डुप्लीकेट चेक/इंस्ट्रूमेंट और उसके कलेक्शन में देरी के लिए बॉरोअल अकाउंट के मामले में उसी दर पर ओवरड्राफ्ट/लोन लगाया जाता है.
ग) बैंक कस्टमर को डुप्लीकेट चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर प्राप्त करने या रसीद देने पर किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट के लिए बैंक/संस्थान को भुगतान किए गए किसी भी उचित शुल्क के लिए भी क्षतिपूर्ति करेगा.
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अंतिम अपडेट: 30-08-2022, 10:00:12 AM